Amayra Case: राजस्थान शिक्षा विभाग में अमायरा की मौत के बाद स्कूल के खिलाफ आदेश जारी किया गया है, जिसमें नीरजा मोदी स्कूल की 11वीं और 12वीं कक्षा की मान्यता को रद्द कर दिया गया है। आपको बता दें कि कक्षा 11वीं और 12वीं के आगामी सत्र विद्यालय में संचालित नहीं होगा। इस साल में सिर्फ कक्षा ग्यारहवीं से 12वीं में प्रमोट हो रहे विद्यार्थी वहीं पढ़ सकेंगे। आपको बता दें कि हाल ही में हाई कोर्ट में अंतरिम रूप से मान्यता को रद्द कर दिया है। इसके साथ ही हाईकोर्ट ने सीबीएसई से उन स्कूलों की सूची भी मांगी थी ,जहां पर विद्यार्थियों को शिफ्ट करने के बारे में विचार बनाया जा रहा था।

परिजनों ने विभाग पर ध्यान न देने का आरोप लगाया

शिक्षा विभाग के आदेश के बाद अमायरा के परिजनों ने विभाग पर ध्यान न देने का आरोप लगाया है। मृतक अमायरा के पिता का कहना है कि सीबीएसई ने अपने आदेश में साफ कहा था कि कक्षा 1 से आठवीं तक फैसला राजस्थान विभाग लेगा, लेकिन यह आदेश केवल कक्षा ग्यारहवीं और 12वीं के लिए लिए गए हैं। ऐसे में उनका कहना है कि जब कक्षा 11वीं से 12वीं के विद्यार्थियों के लिए सेफ नहीं है तो कक्षा  पहली से आठवीं के बच्चों के लिए कैसे सुरक्षित हो सकता है।

सत्र 2027-2028 में न्यू एडमिशन पर रोक लगा दी गई

आपकी जानकारी के लिए बता दें कि नीरजा मोदी स्कूल में कक्षा 4 की छात्रा अमायरा ने विद्यालय की बालकनी से कूदकर खुद की जान ले ली थी। जिसके बाद स्कूल द्वारा छात्ार की मौत के सबूत भी मिटा दिए गए थे। ऐसे में शिक्षा विभाग ने कहा है कि मोदी स्कूल में कक्षा 11वीं में नए एडमिशन नहीं होंगे और वहीं 12वीं के लिए भी सत्र 2027-2028 में न्यू एडमिशन पर रोक लगा दी गई है। वर्तमान सत्र में कक्षा ग्यारहवीं की वार्षिक परीक्षा दे रहे छात्र 2026-27 में कक्षा 12वीं में अपनी पढ़ाई कंटिन्यू कर सकेंगे।