Rajasthan Politics: राजस्थान में होने वाले पंचायत चुनाव को लेकर चुनावी सरगर्मियां तेज हो गई है। 15 अप्रैल से पहले राजस्थान के सभी संभागों में पंचायत चुनाव कराए जाएंगे और इसको लेकर चुनाव आयोग ने नया नोटिस जारी कर दिया है। आयोग ने जिले के सभी कलेक्ट्रेट को नया आदेश देते हुए कहा कि पंचायत चुनाव में जिन सुरक्षाकर्मियों की ड्यूटी लगेगी, उनमें सिर्फ शीघ्र रिटर्निंग ऑफिसर और असिस्टेंट रिटर्निंग ऑफिसर होने चाहिए। 

ट्रेनी आइएएस या आरएएस अधिकारियों की ड्यूटी नहीं लगेगी

आयोग के आदेश के अनुसार आरओ और एआरओ के पद पर प्रशिक्षणाधीन (ट्रेनी) आइएएस या आरएएस अधिकारियों की चुनाव में ड्यूटी नहीं लगाई जाएगी। आयोग ने यह भी साफ कर दिया कि यदि किसी पंचायत में सिगरेट रिटर्निंग ऑफिसर और असिस्टेंट रिटर्निंग ऑफिसर नहीं हो तो इस परिस्थिति में तहसीलदार को रिटर्निंग ऑफिसर नियुक्त किया जा सकेगा।

सुप्रीम कोर्ट ने दोहराया अपना फैसला

आयोग ने आगे कहा कि इसी प्रकार से आरओ के पद पर एआरओ के पद पर तहसीलदार के साथ-साथ नायब तहसीलदार की भी नियुक्ति की जा सकती है। राजस्थान में होने वाले पंचायत चुनाव को लेकर होने वाले विवाद पर सुप्रीम कोर्ट ने एक बार फिर दोहराते हुए कहा कि 15 अप्रैल से पहले पंचायत चुनाव करा लिए जाएंगे। इसके अलावा उच्चतम न्यायालय ने पंचायत परिसीमन के मामले में दखल से इनकार कर दिया।