Yogyajan Samman Pension Yojana: राजस्थान सरकार काफी वक्त से अपने नागरिकों के कल्याण के लिए एक से बढ़कर एक योजनाएं ला रही है। 2013 में सामाजिक न्याय और अधिकारिकता विभाग ने राज्य भर में दिव्यांगों को विद्या सहायता प्रदान करने के लिए एक खास योजना की शुरुआत की थी। इस योजना का नाम था मुख्यमंत्री विशेष योग्यजन सम्मान पेंशन योजना। आईए जानते हैं इस योजना के लाभ और आवेदन प्रक्रिया।
क्या है इस योजना का उद्देश्य
इस योजना का उद्देश्य दिव्यांग व्यक्तियों को मासिक वित्तीय सहायता प्रदान करना है। इस योजना के माध्यम से जन्मजात या फिर बीमारी या दुर्घटनाओं से जो व्यक्ति विकलांग हुए हैं व्यक्तियों को वित्तीय सुरक्षा मिलेगी। बशर्ते वे राजस्थान के निवासी होने चाहिए।
श्रेणियों के आधार पर वित्तीय लाभ
इस योजना के मुताबिक पेंशन राशि लाभार्थियों के श्रेणी और आयु पर ही निर्भर करती है। जो भी व्यक्ति 75 वर्ष से कम आयु के है उन्हें 1150 रुपए मासिक पेंशन मिलेगी जबकि 75 वर्ष और उससे अधिक आयु के विकलांग व्यक्तियों को 1250 रूपए प्रति माह पेंशन मिलती है। वह व्यक्ति जो अक्सर चिकित्सा अनुभव का सामना करता है उन्हें पेंशन के तौर पर ₹2500 प्रति माह दिए जाएंगे। इसी के साथ सिलिकोसिस से पीड़ित व्यक्ति को फेफड़ों की बीमारी के लिए ₹1500 प्रति माह दिए जाएंगे।
क्या है आवेदन प्रक्रिया
इस योजना का लाभ उठाने के लिए व्यक्ति को कम से कम 40% की सत्यापित विकलांगता के साथ राजस्थान का निवासी होना चाहिए। इसी के साथ अभी तक की वार्षिक आय साठ हजार रुपए से अधिक नहीं होनी चाहिए। आवेदन करने के लिए आवेदकों को विकलांगता का प्रमाण पत्र, आय प्रमाण पत्र, निवास प्रमाण पत्र अपने निजी सरकारी प्लेटफार्म या फिर ई मित्र केंद्र के माध्यम से जमा करने होंगे । आवेदन के सत्यापित होने के बाद पेंशन सीधे बैंक खातों में जमा कर दी जाती है।
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