Bharatpur News: छात्रों को नशा से दूर रखने के लिए और नशीले पदार्थों का दुष्परिणाम बताने के लिए सरकार नई योजना लाने की तैयारी में है। अब किसी भी विद्यालय के 500 मीटर के दायरे में कोई भी नशीली पदार्थ जैसे तंबाकू, शराब इत्यादि नहीं बेच सकेंगे। बता दे कि अभी तक यह दायरा महज 100 गज का था कि आप स्कूल से 100 गज के दायरे में कोई भी नशीले पदार्थ नहीं बेच सकते हैं, लेकिन अब इस दायरे को बढ़ाकर 500 मीटर दिया गया है।
नशा रोकने के लिए 3 साल का रोड मैप तैयार
हालांकि शहरों में इस नए नियम को लागू करना इतना आसान नहीं होगा, क्योंकि शहर में हर जगह दुकान ही दुकान होती है। लेकिन बावजूद इसके सरकार ने कहा है कि हमें 2026 से 2029 तक के लिए रोड मैप तैयार करना होगा और अगले 3 साल में हमें नशा को रोकने के लिए लगातार जागरूकता अभियान चलाना होगा। इस आदेश में यह भी कहा गया है कि हमें नशा के खिलाफ रैली निकालनी होगी, स्कूलों में जो प्रार्थना होते हैं उसमे नशा का दुष्परिणाम बताया जाए।
नशे के खिलाफ चलाई जाए कैंपियन
इसके अलावा अलग-अलग कैंपियन चलकर नशा के खिलाफ आवाज उठाई जाए। यह तमाम अलग-अलग तरीकों से नशा को रोकने की पूरी तैयारी है और यह नियम न सिर्फ राजस्थान में नहीं बल्कि यह योजना केंद्र सरकार की है जो कि पूरे देश में लागू की जाएगी। छात्रों पर पड़ने वाले नशा के नकारात्मक प्रभाव को रोकने के लिए सरकार का यह बड़ा कदम है और महज 3 साल में इससे नशा पर पूरी तरीके से पाबंदी करने की योजना बनाई गई है।
आपको बता दें कि इससे पहले भी 8.50 हजार स्कूलों में इस तरीके का कैंपियन चलाया जा चुका है, जिसमें डेढ़ लाख से ज्यादा बच्चों को नशा के खिलाफ शपथ दिलाई गई थी कि वह कभी नशा नहीं करेंगे और इसके दुष्परिणामों को भी बताया गया था।