SI Bharti Cancel: एसआई की भर्ती के रद्द होने के बाद कई प्रशिक्षु उपनिरीक्षक जिन्होंने इस पद के लिए अपनी पिछली सरकारी नौकरी को छोड़ा था अब बीच मझधार में फंस चुके हैं। अब उनके सामने सबसे बड़ी चिंता यह है कि क्या वें अपने पुराने पदों पर वापस लौट पाएंगे या फिर यह अवसर भी हाथ से निकल चुका है।

राजस्थान सेवा नियमों के तहत लियन प्रावधान 

राजस्थान सेवा नियमों के अंतर्गत परीक्षा पूरी करने के बाद उच्च पद पर नियुक्त होने वाले कर्मचारी 2 साल की लियन अवधि का फायदा उठा सकते हैं। इस नियम से यह सुनिश्चित होता है कि उस अवधि के दौरान उनका पिछला पद सुरक्षित ही रहे। लेकिन इस मामले में इन उप निरीक्षकों को अपने पिछले पद को छोड़े हुए लगभग 23 महीने बीत चुके हैं। अगर आसान शब्दों में कहें तो उनके पास लौटने के लिए सिर्फ अक्टूबर तक का ही समय है। इसके बाद उनके पास पुरानी नौकरी में लौटने का समय खत्म हो जाएगा। 

प्रोबेशन पर कर्मचारियों के लिए कोई लियन नहीं

प्रोबेशन अवधि के दौरान उप निरीक्षक पद पर नियुक्त होने वाले कर्मचारियों को लियन का कोई लाभ नहीं मिलता था। इसका कारण यह था कि यह प्रावधान सिर्फ प्रोफेशन पूरा होने के बाद ही लागू होता है। अब ऐसे कर्मचारियों के लिए उनके पुराने पद सुरक्षित नहीं रहे और वह तब तक वापस नहीं लौट पाएंगे जब तक राज्य सरकार विशेष छूट को प्रदान करने के लिए सेवा नियमों में संशोधन नहीं करती। 

राहत प्रदान करने में राज्य सरकार की भूमिका 

सरकार प्रोबेशन के दौरान शामिल हुए कर्मचारियों को उनके पुराने पदों पर वापस जाने की अनुमति देने के लिए एक विशेष नीति या फिर सरकारी प्रस्ताव जारी कर सकती है। आपको बता दें कि कैबिनेट के समक्ष प्रस्तुत करने से पहले इसमें वित्त विभाग, कार्मिक विभाग और विधि विभाग शामिल रहेंगे। जैसे ही इसका अनुमोदन हो जाता है उसके बाद राज्यपाल की सहमति से एक राजपत्र अधिसूचना जारी की जाएगी।

केंद्र सरकार और बाकी राज्य कर्मचारी 

राजस्थान में एसआई भर्ती में शामिल होने के लिए केंद्र सरकार या फिर बाकी राज्यों के अधीन पद छोड़ने वाले कर्मचारियों के लिए राजस्थान उच्च न्यायालय राहत प्रदान नहीं कर सकता।  दरअसल राजस्थान उच्च न्यायालय का अधिकार क्षेत्र राज्य तक की सीमित है। अब उनके पास अपनी पिछली सेवाओं में बहाली के लिए सर्वोच्च न्यायालय का दरवाजा खटखटाने का ही एकमात्र सहारा है।

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