Rajasthan Farmer News: राजस्थान में प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना में होने वाले फर्जीवाड़े पर रोक लगाने के लिए विशेष कदम उठाए जा रहे हैं। ऐसा किए जाने पीछे का कारण जरूरतमंद लोगों तक योजना का लाभ नहीं पहुंचना है। वहीं इसके साथ ही योजना में होने वाले फर्जीवाड़े पर प्रतिबंध लगाए जाने के लिए इसके नियमों में भी कुछ बदलाव किए गए हैं। जिससे योजना में पारदर्शिता बढ़ेगी और किसानों को सीधा लाभ मिलेगा। 

आवेदन के लिए आईडी अनिर्वाय 

सरकार के द्वारा योजना के नियमों में बदलाव किए गए है। जिसमें कोटपूतली और बहरोड़ जिले के गैर ऋणी किसानों के बीमा आवेदन के लिए एग्रीस्टेक फार्मर आईडी को  अनिवार्य कर दिया गया है। इन बदलावों से ई-मित्र संचालक और सीएससी के साथ अन्य व्यवस्थापकों के द्वारा किसी दूसरे किसान की भूमि का बीमा नहीं होगा। 

बीमा को लेकर बैंकों को निर्देश

इस योजना को लेकर बैंकों के साथ जन सेवा केंद्रों को निर्देश दिए गए हैं कि अब के बीमा के लिए आवेदन करते समय उन किसानों को इसका लाभ दिया जाएगा। जिनकी एग्रीस्टेक फार्मर आईड़ी पोर्टल पर सीड हो चुकी है। यदि किसी किसान के पास इसकी आईडी नहीं है, तो उसे इसके लिए पोर्टल पर जाकर पंजीकरण करवाना होगा। वरना बीमा आवेदन होने पर भी उसकी मान्यता नहीं होगी। इन सभी निर्देशों से राजस्थान में किसानों के फसल बीमा को  लेकर फर्जीवाड़ा पर प्रतिबंध लगेगा। साथ ही सरकार के इस तरह के कदम उठाने से बीमा के आवेदन में पारदर्शिता बढ़ेगी। 

सरकार की पहल से किसानों को लाभ 

1.फसल बीमा में फर्जीवाड़े पर रोक लगाने से सही किसानों को लाभ मिलेगा। 

2. जिन किसानों को वास्तविक फसल बीमा की आवश्यकता है, उनको इसका लाभ मिलेगा।

3. किसान किसी दूसरे किसान की जमीन का गलत बीमा नहीं करवा सकेगा।

4. दलालों और ई-मित्र की मनमानी पर रोक लगेगी।  

5. फसल बीमा में फर्जीवाड़ा कम होगा।

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