Rajasthan PMFBY: प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना पोर्टल अधिकारी तौर पर खरीफ सीजन के लिए खोल दिया गया है। पूरे राजस्थान के किसान 31 जुलाई तक अपने अधिसूचित फसलों का बीमा करने के लिए आवेदन कर सकते हैं। इस योजना के तहत किसानों को प्राकृतिक आपदाओं, कीटों या बीमारी के कारण संभावित फसल नुकसान से एक बचाव मिलेगा।

किसानों के लिए महत्वपूर्ण समय सीमा 

बीमा के संयुक्त निदेशक जगदेव सिंह के मुताबिक जो भी किसान पिछले साल फसल बीमा के तहत नामांकित थे लेकिन इस साल वें जारी नहीं रखना चाहते उन्हें 24 जुलाई तक अपने बैंकों में लिखित रूप से ऑप्ट आउट अनुरोध देना होगा। सिर्फ इतना ही नहीं बल्कि इसके अलावा जो भी पिछले साल की तुलना में अलग फसल बोने की योजना बना रहे हैं उन्हें 29 जुलाई तक बैंक को सूचित करना होगा, ताकि उचित नीति सुनिश्चित कर सकें।

अधिसूचित फसलें और कवरेज 

खरीफ सीजन के लिए 14 अधिसूचित फैसले 13 वाणिज्यिक फसलें बीमा के लिए पात्र हैं। इनमें बाजरा, ज्वार, ग्वार, तिल, कपास, मूंग, मूंगफली, अरंडी। बागवानी फसलें जैसे अनार, टमाटर, हरी मिर्च आदि।  

जिले द्वारा निर्देशित बीमा कंपनियां 

कृषि बीमा कंपनियों को 23 जिलों में काम करने के लिए अधिकृत किया गया है। जैसे कि रिलायंस जनरल इंश्योरेंस कंपनी 7 जिलों को संभालेगी। इसी के साथ क्षेमा जनरल इंश्योरेंस कंपनी तीन जिलों में काम करेगी। 

कैसे करें फसल बीमा के लिए आवेदन 

किसान पीएमएफबीवाई या एनसीआईपी के माध्यम से ऑनलाइन आवेदन कर सकते हैं। इसके अलावा बैंकों और सहकारी समितियां के माध्यम से भी आवेदन किया जा सकते हैं। सिर्फ इतना ही नहीं बल्कि कॉमन सर्विस सेंटर और ईमित्र कियोस्क के जरिए भी आवेदन हो सकते हैं। 

इस योजना में ऋणी और गैर ऋणी दोनों किसान जिम बटाईदार भी शामिल है, भाग लेने के पात्र हैं। जिन किसानों के ऊपर ऋण है उनका प्रीमियम बैंकों द्वारा स्वचालित रूप से काट लिया जाएगा। यदि वे इसे बाहर निकालना चाहते हैं या फिर अपनी फसल को बदलना चाहते हैं तो उन्हें बैंकों को सूचित पहले से ही करना होगा। गैर ऋणी किसानों को मैन्युअल खुद से प्रीमियम जमा करना होगा।

पिछले साल इतने किसानों ने कराया बीमा 

राजस्थान में पिछले साल 2 करोड़ से ऊपर किसानों ने प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना का लाभ उठाया है। 2 करोड़ पॉलिसी ऋणी किसानों के लिए जारी हुई जबकि 20 लाख गैर ऋणी किसानों के लिए।

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