Jaipur Traffic Police: सुप्रीम कोर्ट के निर्देश के बाद जयपुर पुलिस ने पुलिस बाड़ों में पड़े हजारों जब्त वाहनों को निपटाने के लिए मालखाना निवास अभियान बड़े पैमाने पर शुरू कर दिया है। इस अभियान के अंतर्गत अगर वाहन मालिक सात दिनों के भीतर अपने जप्त वाहनों का दावा नहीं करते हैं और उन्हें छुड़ाने नहीं आते हैं तो उनके वाहनों की नीलामी कर दी जाएगी।
6000 से अधिक वाहनों को निपटाया जाएगा
डीसीपी ट्रैफिक शाहीन सी बताते हैं कि जयपुर ट्रेफिक पुलिस के पास फिलहाल मोटर वाहन अधिनियम के अलग-अलग प्रावधानों के तहत जप्त किए गए 6000 से अधिक वाहन है। वाहन मालिकों को बार-बार नोटिस और कानूनी प्रक्रिया करने के बावजूद भी इन वाहनों को लंबे समय तक कोई छुड़ाने नहीं आता। इससे पुलिस बाड़ों में जगह की कमी होती है। अब इस प्रक्रिया को सुव्यवस्थित करने के लिए और साथी सुप्रीम कोर्ट के आदेशों को लागू करने के लिए इन वाहनों को निपटाने की पूरी तैयारी की जा रही है।
7 दिन की समय सीमा
वाहन मालिकों को अपने जप्त वाहनों को छुड़ाने के लिए 7 दिन की मोहलत दी गई है। अगर वह 7 दिनों के भीतर वाहनों को नहीं छुड़ाते हैं तो बिना किसी पूर्व सूचना के उन वाहनों को नीलाम कर दिया जाएगा। इस संदर्भ में यातायात पुलिस ने एक हेल्पलाइन नंबर भी जारी किया है। यह हेल्पलाइन नंबर है: 8764 866 277
यह अभियान क्यों है महत्वपूर्ण
इन लावारिस वाहनों को निपटाना से माल खाना स्थान पर भीड़ कम होगी । इसी के साथ पार्किंग किस व्यवस्था भी काफी बेहतर होगी और इन क्षेत्रों की देखभाल करने के लिए पुलिस कर्मियों पर जनशक्ति का बोझ भी कम होगा।
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