Rajasthan High Court: राजस्थान हाईकोर्ट ने सब-इंस्पेक्टर (SI) भर्ती-2021 की पुनः परीक्षा को लेकर अभ्यर्थियों को बड़ी अंतरिम राहत दी है। हाईकोर्ट ने राजस्थान लोक सेवा आयोग (RPSC) को निर्देश दिया है कि सभी याचिकाकर्ताओं को आवेदन (फॉर्म) में संशोधन का अवसर देकर उन्हें प्रोविजनल आधार पर पुनः परीक्षा में शामिल किया जाए। कोर्ट ने यह आदेश हवा सिंह और अन्य की याचिकाओं पर सुनवाई करते हुए दिए। 

आपकी जानकारी के लिए बता दें कि कोर्ट ने कहा कि प्रशासनिक असुविधा किसी पात्र अभ्यर्थी को अवसर से वंचित करने का वैध आधार नहीं हो सकती हैं। दरअसल, आयोग ने 8 मई को प्रेस नोट जारी करके मूल परीक्षा में दोनों पेपर देने वाले अभ्यर्थियों को ही 16 से 30 मई तकआवेदन एडिट करने का मौका दिया था। याचिकाकर्ताओं का कहना था कि उन्होंने मूल भर्ती विज्ञापन के तहत आवेदन तो किया था, लेकिन विभिन्न वास्तविक एवं अपरिहार्य कारणों से परीक्षा में सम्मिलित नहीं हो सके। जिसके कारण उन्हें पुनः भर्ती प्रक्रिया से बाहर कर दिया गया हैं।

आरपीएससी ने कहा था कि 4 लाख से ज्यादा अभ्यर्थी ऐसे हैं, जिन्होंने मूल परीक्षा में केवल एप्लीकेशन फॉर्म भरा था, लेकिन परीक्षा नहीं दी थी। इनमें से कई अभ्यर्थी अन्यत्र नौकरी लग चुके होंगे। कई अभ्यर्थी परीक्षा की तैयारी छोड़ चुके होंगे। अगर हम सभी को अलाऊ करते हैं तो हमें 4 लाख फॉर्म की अतिरिक्त छंटनी करनी होगी, जो बहुत मुश्किल काम है। 

भर्ती प्रक्रिया में शामिल' शब्द की संकीर्ण व्याख्या की गई याचिकाकर्ताओं की ओर से बहस करते हुए वकील रघुनंदन शर्मा ने कहा कि हाईकोर्ट ने एसआई भर्ती-2021 को रद्द करते हुए साल 2021 की भर्ती प्रक्रिया से जुड़े सभी अभ्यर्थियों के हितों की रक्षा करने के स्पष्ट निर्देश दिए थे। वहीं इस आदेश की पुष्टि सुप्रीम कोर्ट ने भी 4 मई 2026 को की थी। फिलहाल हाईकोर्ट के अंतरिम आदेश के बाद याचिकाकर्ताओं को फॉर्म एडिट करने और पुनः परीक्षा में प्रोविजनल रूप से शामिल होने का अवसर मिलेगा। मामले की अगली सुनवाई में इस संबंध में आगे का फैसला लिया जाएगा।