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Road Safety: सभी सरकारी कार्यालय संस्थाओं और उपकर्मों के अधिकारियों और कार्मिकों को दोपहिया गाड़ी चलाते हैं वक्त हेलमेट और कार चलते वक्त सीट बेल्ट लगाना अनिवार्य कर दिया गया है।

Road Safety: लोगों की सेफ्टी का ध्यान और सड़क हादसों को रोकने के लिए विभाग द्वारा कई फैसले लिए जाते हैं। वहीं जिले के सभी सरकारी कार्यालय संस्थाओं और उपकर्मों के अधिकारियों और कार्मिकों को दोपहिया गाड़ी चलाते हैं वक्त हेलमेट और कार चलते वक्त सीट बेल्ट लगाना अनिवार्य कर दिया गया है।  इसके लिए विभाग को अपनी प्रवेश द्वार पर सीसीटीवी कैमरे लगाने होंगे। जिससे अधिकारियों और कार्मिकों की निगरानी रखी जा सके।

हर विभाग को एक रजिस्टर मेंटेन करना होगा

वहीं अगर कोई हेलमेट और सीट बेल्ट लगाकर गाड़ी नहीं चलाता है तो पहली बार उसके साथ समझाइए की जाएगी। फिर सीधा करवाई होगी। वहीं हर विभाग को एक रजिस्टर मेंटेन करना होगा जिसमें हर रोज की गतिविधियों के आधार पर यातायात नियमों की पालन करने वाले अफसर और कार्मिकों को पुरस्कृत करना होगा। यह जानकारी डीजी ने एक आदेश जारी कर दी है। वहीं आदेश देते हुए बताया कि बढ़ती सड़क दुर्घटना और गंभीरता को देखते हुए सर्वोच्च न्यायालय द्वारा गठित सड़क सुरक्षा समिति द्वारा पिछले दिनों नई दिल्ली में बैठक आयोजित हुई थी। मुख्य सचिव द्वारा सुरक्षा से संबंधित विभागों के साथ समीक्षा बैठक का आयोजन किया गया, जहां गंभीर सड़क हादसों पर चिंता जाहिर करते हुए हेलमेट और सीचबेल्ट के पालन में सुरक्षित करवाने के निर्देश दिए गए हैं।

आम जनता के बीच एक सही संदेश पहुंचाएं

इसके साथ ही आदेश देते हुए कहा गया कि सरकारी अफसर और कार्मिकों से यह अपेक्षित है कि वे खुद यातायात नियमों का सही तरीके से पालन करें ताकि वे सही उदाहरण पेश कर सकें और आम जनता के बीच एक सही संदेश पहुंचाएं। वहीं अगर कोई सरकारी अफसर या कार्मिक यातायात नियमों का उल्लंघन करते हुए पाया गया तो इसका आम जनता पर गलत संदेश जाता है

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