Central Government New Guidelines: केंद्र सरकार द्वारा जारी नया आदेश अब एप बेस्ड टैक्सी कंपनियां का उपयोग करने वाले लोगों की जेब पर सीधा असर डालने वाला है। बता दें कि जो लोग ऑफिस आने जाने के समय या फिर शाम के पीक ऑवर्स में ओला, रैपिडो और उबर का इस्तेमाल करते हैं, उन्हें अब दोगुना भुगतान करना होगा।
जारी की गई गाइडलाइंस
इसको लेकर केंद्र सरकार द्वारा गाइडलाइंस जारी कर दिया गया है। इसके अंतर्गत एप बेस्ड टैक्सी कंपनियां अब पीक समय में दोगुना किराया वसूल कर सकेंगी। साथ ही यदि ड्राइवर राइड स्वीकार करने के बाद राइड को कैंसिल करता है, तो उसे 10 प्रतिशत किराया जुर्माना लगेगा।
मोटर व्हीकल एग्रीगेटर गाइडलाइंस
मंगलवार को केंद्र सरकार द्वारा मोटर व्हीकल एग्रीगेटर गाइडलाइंस जारी की गई हैं। इसके अंतर्गत कैब कंपनियों जैसे ओला, उबर, इनड्राइव व रैपिडो को पीक आवर्स में बेस किराए का दोगुना रेट पर लाइड करने की अनुमति दी गई है।
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इस समय लगेगा नया किराया
आपको बता दें कि पीक आवर्स वह होता है जब सड़कों पर ट्रैफिक अधिक होता है, ऐसे समय में कैब की मांग बढ़ जाती है। अधिकतर सुबह आठ से ग्यारह बजे और शाम पांच से नौ बजे के बीच होता है। बारिश, त्योहार या किसी खास कार्यक्रम के दौरान दोगुना किराया देना होगा। इसके अलावा नॉन पीक आवर्स के दौरान बेस किराया कम से कम 50 प्रतिशत होगा। दोपहर या देर रात के समय न्यूनतम किराया बेस किराए का आधा होगा।
जारी गाइडलाइंस के अनुसार कोई भी कंपनी बेस किराए से कम किराया नहीं ले सकेंगी। साथ ही इसमें ड्राइवरों की आय को भी सुनिश्चित किया गया है। जानकारी के लिए बता दें कि बेस किराया वह मूल किराया होता है, जो किसी भी कैब या टैक्सी के लिए निश्चित दूरी के लिए तय किया जाता है। यह बेस किराया राज्य सरकारों द्वारा तय किया जाता है। केंद्र सरकार की ओर से सभी कैब ड्राइवर के लिए पांच लाख तक का बीमा कवर करवाना जरूरी कर दिया गया है।