Farmers News: राज्य सरकार की ओर से राजस्थान के किसानों के लिए नई व्यवस्था शुरू की गई है, जिसके तहत यदि किसी किसान के खेत से ट्रांसफार्मर चोरी हो जाता है तो सरकार की ओर से एफआईआर दर्ज करने से पहले ही नया ट्रांसफार्मर खेत में स्थापित कर दिया जाएगा। इससे किसानों को बड़ी राहत मिलेगी, क्योंकि उन्हें चोरी के बाद ट्रांसफार्मर मिलने में देरी से होने वाले नुकसान से मुक्ति मिल सकेगी।
चोरी से प्रभावित होती है सिंचाई
दरअसल, ट्रांसफार्मर की चोरी होने के बाद किसानों को दोबारा ट्रांसफार्मर लगवाने के लिए लंबा इंतजार करना पड़ता था। इसके कारण उनकी सिंचाई प्रभावित होती थी। लेकिन सरकार के नए फैसले के बाद अब किसानों की यह समस्या दूर हो जाएगी। गंगापुर सिटी समेत अब राज्य के किसानों को अब ट्रांसफार्मर चोरी की थाने में एफआईआर दर्ज होने से पहले ही किसानों के खेतों पर नया ट्रांसफार्मर लगा दिया जाएगा।
विद्धुत वितरण निगमों ने जारी किया आदेश
सरकार के इस फैसले से किसानों को लाभ मिलेगा। इसको लेकर विद्धुत वितरण निगमों ने आदेश जारी किए हैं। डिस्ट्रीब्यूशन ट्रांसफार्मर चोरी होने पर सहायक अभियंता द्वारा संबंधित पुलिस थाने में एफआईआर दर्ज कराने के लिए पत्र भेजा जाएगा। साथ ही इसको लेना सुनिश्चित करेंगे।
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वहीं सूचना सहायक अभियंता की ओर से इसी दिन एफआईआर के लिए की गई कार्रवाई की सूचना ई-मेल के माध्यम से अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक सतर्कता को दी जाएगी। जिसके बाद पुलिस अधीक्षक के स्तर पर संबंधित पुलिस थाना अधिकारी के साथ मिलकर एफआईआर दर्ज कराई जाएगी।
सहायक अभियंता द्वारा भेजा जाएगा ट्रांसफार्मर
सरकार की ओर से जारी आदेश में कहा गया है कि सहायक अभियंता को एफआईआर दर्ज होने से पहले किसानों को कार्यालय के बफर स्टॉक से ट्रांसफार्मर उपलब्ध कराना होगा। साथ ही एफआईआर से जुड़े पत्र और नया ट्रांसफार्मर आवंटित करने की जानकारी अधीक्षण अभियंता कार्यालय को देनी अनिर्वाय है। चोरी होने के 15 दिन के अंदर एफआईआर दर्ज करवाना सहायक अभियंता की जिम्मेदारी होगी। संबंधित पुलिस थाने से एफआईआर नंबर लेकर सहायक अभियंता समन्वय करेंगे।