Rajasthan Coaching New Rule: कोचिंग सेंटरों में पढ़ रहे बच्चों की सुरक्षा को देखते हुए सुप्रीम कोर्ट की ओर से सभी प्रदेशों व केंद्र शासित राज्यों को नियम लागू कर दो महीने में इन कानूनों का पालन करने को कहा गया है। इसमें छात्रों के संरक्षण, पंजीकरण व शिकायत निवारण तंत्र को अनिवार्य किया गया है। इन नियमों की देखरेख के लिए जिला कलेक्टर की अध्यक्षता में समितियों का भी गठन किया जाएगा। 

आत्महत्या को रोकने के लिए अपनाई जा रही है नीति 

प्रदेश में बढ़ रहे आत्महत्या के मामलों को देखते हुए यह फैसला लिया गया है। इसको लेकर समान मानसिक स्वास्थ्य नीति को लागू करने को कहा गया है। इसके लिए 90 दिनों के अंदर नियमों की पालना, प्रदेशों से समन्वय व छात्र मानसिक स्वास्थ्य पर राष्ट्रीय टास्क फोर्स की रिपोर्ट के लिए हलफनामा पेश करना होगा। 

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सख्ती से करना होगा पालन 

वहीं राजस्थान की बात करें तो, राज्य सरकार ने सभी कोचिंग संस्थानों को केंद्र सरकार की गाइडलाइन व भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता के प्रावधानों का सख्ती से लागू करने का आदेश दिया है। गौरतलब है कि शुक्रवार को यह आदेश न्यायाधीश संजीव प्रकाश शर्मा व न्यायाधीश चंद्र प्रकाश श्रीमाली की खंडपीठ ने जारी किया। इसकी अगली सुनवाई तीन हफ्ते बाद की जाएगी। 

इन आदेशों का करना होगा पालन 

1. हर कोचिंग संस्थान में काउसंर होना अनिवार्य है। 
2. छात्रों की परफॉर्मेंस को सार्वजनिक ना किया जाएं। 
3. मानसिक स्वास्थ्य के लिए हेल्पलाइन की व्यवस्था होनी चाहिए। 
4. सभी शिक्षण को काउंसलरों से साल में दो बार प्रशिक्षण दिलाएं। 
5. रैगिंग जैसी घटनाओं की रिपोर्टिंग के लिए मैकेनिज्म स्थापित होना चाहिए। 
6. समय रहते कार्रवाई होनी चाहिए। 
7. अभिभावकों के लिए सेमीनार आयोजित होने चाहिए। 
8. परीक्षा पैटर्न की नियमित समीक्षा होनी चाहिए। 
9. वार्षिक रिपोर्ट पेश करनी जरूरी होगी। 
10. आवासीय शैक्षणिक संस्थान परिसर से मुक्त होना चाहिए।